देश की खबरें | मोरबी पुल हादसा: गुजरात उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की मांग खारिज की
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अहमदाबाद, 17 अक्टूबर गुजरात उच्च न्यायालय ने 2022 के मोरबी पुल ढहने के हादसे की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से इनकार कर दिया है।
इस हादसे के पीड़ितों के परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया था।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि अदालत जांच की सटीकता पर गौर नहीं कर सकती।
अदालत गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर, 2022 की घटना के बाद स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस हादसे में मच्छू नदी पर ब्रिटिशकाल का एक झूला पुल ढह जाने से 135 लोगों की मौत हो गई थी।
कुछ पीड़ितों और मृतकों के परिजनों ने पूरे मामले की सीबीआई से पुनः जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने गुजरात पुलिस पर उचित जांच नहीं करने और विशेष जांच दल द्वारा कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए जाने के बावजूद किसी भी नगर निगम अधिकारी को आरोपी नहीं बनाने का आरोप लगाया है।
बृहस्पतिवार की सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से पेश हुए वकील राहुल शर्मा ने मुख्य प्राथमिकी में हत्या का आरोप जोड़ने का अनुरोध किया।
महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने पीठ को सूचित किया कि पिछले वर्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया था और मोरबी नगरपालिका के तत्कालीन मुख्य अधिकारी अनुशासनात्मक जांच का सामना कर रहे हैं।
जब शर्मा ने पुनः जांच के लिए दबाव डाला तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पुनः जांच का आदेश देना इस जनहित याचिका के दायरे से बाहर है।
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