मुंबई, 10 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में सोमवार को यहां एक अदालत में मसौदा आरोपपत्र दाखिल किया।
यह मामला भगोड़ा अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों की गतिविधियों से संबद्ध है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंजाल्विस ने विशेष न्यायाधीश आर एन रोकडे के समक्ष मसौदा आरोपपत्र दाखिल किया।
मलिक अभी जेल में हैं। उनके अलावा मामले में तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मसौदा आरोपपत्र दाखिल किया गया और सुनवाई 24 जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई।
मसौदा आरोपपत्र एक आपराधिक मामले में सुनवाई शुरू करने की दिशा में एक कदम होता है। संबद्ध अदालत दोनों पक्षों को सुनती है और यह तय करती है कि जांच एजेंसी द्वारा लगाई गई कौन-कौन सी धाराओं के तहत आरोपी को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर आरोपित किया जा सकता है।
इसके बाद, अदालत आरोपी को वे आरोप पढ़ कर सुनाती है, जिनका वह सुनवाई के दौरान सामना करता है, और जब वह अपराध स्वीकार नहीं करता है तब सुनवाई शुरू हो सकती है।
मलिक(64) ने बंबई उच्च न्यायालय से जमानत का अनुरोध किया था और उनकी यचिका आदेश के लिए सुरक्षित है।
राकांपा नेता को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं तथा यहां एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन हैं।
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