Money Laundering Case: 19 मार्च को ‘आप’ नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की एक याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है.
नयी दिल्ली, 12 मार्च : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की एक याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति, दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ को बताया कि वे सिंह की याचिका पर आज जवाब दाखिल करेंगे.
ईडी के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 26 फरवरी को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा था. उन्होंने कहा कि जवाब तैयार है और दाखिल कर दिया जाएगा. पीठ ने पूछा, “आप आज इसे दाखिल कर रहे हैं?” अधिवक्ता ने कहा कि ईडी आज जवाब दाखिल करेगी. यह भी पढ़ें : Nayab Singh Saini: कौन हैं हरियाणा के नए CM नायब सैनी, BJP ने क्यों दिया इतना बड़ा मौका?
धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने संबंधी सिंह की एक अलग याचिका भी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश की गई. दोनों याचिकाओं पर अब 19 मार्च को सुनवाई होगी. उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था. सिंह को पिछले साल चार अक्टूबर को इस मामले में गिरफ्तार किया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 12, 2024 03:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

