देश की खबरें | विधायक विजय मिश्रा के बेटे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

भदोही (उप्र), 25 अगस्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सम्पत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में गिरफ्तार किये गये भदोही जिले के ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी मंगलवार को ख़ारिज कर दी।

विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी राम लली और बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने ज़बरदस्ती उनके घर और कारोबार पर कब्ज़ा करने, चेक पर जबरन हस्ताक्षर कराने तथा एक वसीयत बनाकर उनकी सभी सम्पत्तियों को विष्णु के नाम करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है।

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इस मामले में विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वह इस समय वह चित्रकूट जेल में चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में है।

जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने बताया इस मामले में विष्णु मिश्रा द्वारा ज़मानत के लिए दी गई याचिका पर अदालत ने ज़मानत की सुनवाई पूरी होने तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाईं थी। आज अग्रिम ज़मानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने सुनवाई करते हुए अग्रिम ज़मानत देने की अपील ख़ारिज कर दी।

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उन्होंने बताया इससे पहले सपा की विधान परिषद् सदस्य राम लली मिश्रा की अग्रिम ज़मानत ख़ारिज हो चुकी है। फिलहाल अब माँ और बेटे दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

निषाद पार्टी से विधायक विजय मिश्रा चार बार के विधायक हैं और पुलिस के मुताबिक उन पर 73 मुकदमे दर्ज है।

विजय मिश्रा के वकील ने ज़मानत के लिए एक प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया है, जिस पर 26 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायालय सुनवाई करेगी।

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