देश की खबरें | मिजोरम: पैसे चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मिजोरम की राजधानी आइजोल में पैसे चुराने के आरोपी एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आइजोल, 23 दिसंबर मिजोरम की राजधानी आइजोल में पैसे चुराने के आरोपी एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) लालबियाकथांग खियांगते ने बताया कि आरोपियों की पहचान के. टी. ज़ोनुनसांग (31) और आर. लालहमंगईजुअला (56) के रूप में हुई है। ये दोनों तुइरियल एयरफ़ील्ड क्षेत्र में विलेज डिफेंस पार्टी (वीडीपी) का हिस्सा थे।

उन्होंने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और रविवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

मिजोरम के गृह मंत्री के. सपडांगा ने घटना पर खेद व्यक्त किया और सामुदायिक सेवा में लगे लोगों से कानून के दायरे में रहकर काम करने का आग्रह किया।

पुलिस ने बताया कि आइजोल से लगभग 18 किलोमीटर दूर पूर्वी हिस्से के तुइरियल एयरफील्ड क्षेत्र में 18 दिसंबर की रात को यह वारदात हुई थी। पीड़ित डेविड लालमुआनपुइया (31) और उसके दोस्त लालदुहसाक को स्थानीय निगरानीकर्ताओं ने पेस्टर के क्वार्टर से पैसे चुराने के संदेह में हिरासत में लिया था।

डेविड की मां नुनथांगमावी ने आरोप लगाया कि पेस्टर ने वीडीपी के सदस्यों से शिकायत की थी कि जब वह चर्च में था तब उसके क्वार्टर से 26,000 रुपये चोरी हो गए हैं, जिसके बाद वे रात आठ बजे बेटे को घर से ले गए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि वीडीपी के सदस्यों ने उसके बेटे से कई घंटे तक पूछताछ की और उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। नुनथांगमावी ने दावा किया कि दया की गुहार लगाने और पेस्टर से हस्तक्षेप करने के लिए कहने के बावजूद किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी।

नुनथांगमावी ने बताया कि लंबी पूछताछ के बाद डेविड आधी रात को वीडीपी के कमरे में बेहोश पाया गया और उसे आइजोल के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन 19 दिसंबर की सुबह उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि उनका बेटा नशीली दवाओं का सेवन करता था, लेकिन वह कभी भी चोरी नहीं कर सकता और चोरी के समय वह घर पर ही था।

खियांगते ने बताया कि नुनथांगमावी की शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105/3(5) के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

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