नयी दिल्ली, 17 अप्रैल केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई-वीजा की अवधि शुक्रवार को बढ़ा कर तीन मई तक कर दी। साथ ही, इसके लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
एक सरकारी बयान के अनुसार, राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अलावा उन सभी विदेशी नागरिकों का वीजा तीन मई तक निलंबित रहेगा, जिन्हें इस अवधि में भारत आना था।
मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उन सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई-वीजा तीन मई की मध्यरात्रि तक के लिए बढ़ाए जाते हैं जो दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के कारण, भारत सरकार द्वारा यात्रा पाबंदी लगाए जाने की वजह से यहां फंसे हुए हैं, साथ ही जिनका वीजा एक फरवरी (मध्यरात्रि) से तीन मई (मध्यरात्रि) के बीच समाप्त हो रहा है या फिर समाप्त हो गया है।
सरकार ने कहा है कि विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद ही बढ़ाई जाएगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद, देश में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए काउंसिलर सेवा मुहैया कराने की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि अगर ये विदेशी नागरिक यहां से जाना चाहते हैं और उन्होंने इस अवधि में इसके लिए अनुरोध किया है तो उन्हें तीन मई के बाद 14 दिन के लिए अतिरिक्त, यानि 17 मई तक वीजा अवधि में विस्तार दिया जाएगा और उन्हें कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा।
गृह मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी 107 आव्रजन चेक नाकों से होकर भारत में प्रवेश करने वाले परिवहन तीन मई तक निलंबित रहेंगे।
लेकिन आवश्यक या सामान्य वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों, विमानों, जहाजों, ट्रेन तथा अन्य वाहनों पर कोई पाबंदी लागू नहीं होगी। उनके चालक दल के सदस्यों, ड्राइवर, हेल्पर, क्लीनर और अन्य लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी।
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