देश की खबरें | मणिपुर विधानसभाध्यक्ष दलबदल करने वाले सात कांग्रेस विधायकों पर शुक्रवार तक आदेश नहीं सुनाएं : अदालत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मणिपुर उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को विधानसभाध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह दलबदल करने वाले सात कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी लंबित मामलों पर शुक्रवार तक कोई आदेश नहीं सुनाएं।
इम्फाल, 18 जून मणिपुर उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को विधानसभाध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह दलबदल करने वाले सात कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी लंबित मामलों पर शुक्रवार तक कोई आदेश नहीं सुनाएं।
कांग्रेस के ये विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।
उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि माननीय विधानसभाध्यक्ष द्वारा आज जो आदेश सुरक्षित रखा गया है, वह कल तक उनके द्वारा नहीं सुनाया जाएगा।’’
विधानसभाध्यक्ष न्यायाधिकरण ने दिन में सात विधायकों से से संबंधित मामले की सुनवाई की लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार शुक्रवार तक कोई आदेश नहीं सुनाया जा सकता है।
यह भी पढ़े | Earthquake in Mizoram: मिजोरम में लगे भूंकप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.0 दर्ज.
उच्च न्यायालय ने आगे कहा, "इस आदेश की प्रतियां विभिन्न पक्षों की ओर से पेश हुए वकीलों और मणिपुर विधानसभा के सचिव को व्हाट्सएप व ई-मेल के जरिए भेजी जाएंगी।’’
उल्लेखनीय है कि मणिपुर से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए चुनाव 19 जून को विधानसभा परिसर में होगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)