गाजियाबाद, 29 सितंबर : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद में एक पॉक्सो अदालत ने सात वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के जुर्म में एक शख्स को मंगलवार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया. लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि जुर्माने की आधी राशि बच्ची के माता-पिता को दी जाएगी. 25 अक्टूबर 2014 को सुबोध बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने से अपने घर ले गया था.
उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. शाम को जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने कॉलोनी में उसकी तलाश शुरू कर दी और पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने बच्ची को सुबोध के साथ देखा है. बच्ची के परिवार वालों ने पुलिस को सूचित किया और उन्होंने सुबोध के घर से उसका शव बरामद किया. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: होटल में छापेमारी के दौरान व्यापारी की मौत, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुबोध के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. लोक अभियोजक ने बताया कि आठ गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में सुबोध को दोषी पाया.