Gurugram-Rewari Crime: काम के बहाने रेवाड़ी ले जाकर पूर्व एचआर एग्जीक्यूटिव से रेप; निजी कंपनी के एमडी पर केस दर्ज, पीड़िता हुई गर्भवती
गुरुग्राम की एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) के खिलाफ अपनी पूर्व महिला कर्मचारी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला दर्ज किया गया है. असम की रहने वाली पीड़िता कंपनी में सीनियर ऑपरेशंस एवं एचआर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थी.
गुरुग्राम/रेवाड़ी: कॉर्पोरेट जगत में महिला सुरक्षा और कार्यस्थल पर उत्पीड़न से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. गुरुग्राम स्थित एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) पर अपनी पूर्व सीनियर ऑपरेशंस एवं एचआर एग्जीक्यूटिव से दुष्कर्म करने, धमकाने और गर्भवती होने के बाद दबाव बनाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शुरुआत में गुरुग्राम के सेक्टर 51 स्थित महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. चूंकि कथित घटनाएं हरियाणा के रेवाड़ी जिले में घटित हुई थीं, इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने तकनीकी प्रक्रिया के तहत 'जीरो एफआईआर' दर्ज कर केस डायरी आगे की जांच के लिए रेवाड़ी के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन को भेज दी.
काम के बहाने रेवाड़ी ले जाकर दुष्कर्म का आरोप
पीड़िता मूल रूप से असम की रहने वाली है और गुरुग्राम में रहकर कंपनी में कार्यरत थी:
- जनवरी की घटना: पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 जनवरी को कंपनी के एमडी ने आधिकारिक काम का हवाला देते हुए उसे रेवाड़ी चलने को कहा.
- फ्लैट में उत्पीड़न और धमकी: आरोप है कि रेवाड़ी पहुंचने पर आरोपी उसे एक फ्लैट में ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया. पीड़िता ने जब विरोध किया, तो आरोपी ने बंदूक दिखाकर डराया और कथित तौर पर किसी 'गुरुजी' का नाम लेकर लड़कियों को गायब करवा देने की धमकी दी.
नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी दबाव, गर्भवती होने पर धमकियां
शिकायत के अनुसार, इस घटना से आहत होकर पीड़िता ने फरवरी में दूसरी जगह नौकरी तलाशनी शुरू की और 2 मार्च को एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली:
- पुरानी कंपनी में काम का दबाव: पीड़िता का आरोप है कि आरोपी एमडी ने उस पर लगातार नजर रखी और पुरानी कंपनी के लिए काम जारी रखने का मानसिक दबाव बनाता रहा.
- मई और अगस्त में दोहराई गई घटना: पीड़िता के मुताबिक, आरोपी उसे 9 मई को फिर से रेवाड़ी ले गया और कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। इसके बाद 20 मई को उसे कार्यालय आने से रोक दिया गया। आरोप है कि 2 अगस्त को उसे तीसरी बार रेवाड़ी ले जाया गया.
- गर्भवती होने की पुष्टि: इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई. जब उसने इसकी जानकारी आरोपी को दी, तो आरोपी ने उसके अजन्मे बच्चे और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां देनी शुरू कर दीं.
बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज, पुलिस जांच जारी
लगातार मिल रही धमकियों के बाद पीड़िता ने गुरुग्राम पुलिस के महिला थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दी:
- जीरो एफआईआर का हस्तांतरण: वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) का नियम पूरा करने के लिए जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला तुरंत रेवाड़ी पुलिस को सौंपा गया.
- बीएनएस की धाराएं: रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) (महिला को गर्भवती करने की स्थिति में दुष्कर्म या गंभीर यौन उत्पीड़न) और धारा 351(3) (जान से मारने की आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है.
- कानूनी प्रक्रिया: पुलिस का कहना है कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ विधिक साक्ष्य जुटाकर अगली कार्रवाई की जाएगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 08, 2026 12:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

