धनबाद, 10 फरवरी : झारखंड में धनबाद की एक अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या करने के जुर्म में बुधवार को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनायी. विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने इस मामले में दोषी पाये गये डब्लू मोदी को बलात्कार के जुर्म में मौत की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जो न देने की स्थिति में उसे एक माह जेल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी.
अदालत ने अभियुक्त को बच्ची की हत्या के जुर्म में भी मौत की सजा सुनाई,साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा अदालत ने साक्ष्य छिपाने के जुर्म में उसे सात वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अदालत ने सात फरवरी को व्यक्ति को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तारीख निर्धारित की थी. यह भी पढ़ें : UP Elections 2022: सपा का आरोप- कैराना में गरीब वोटरों को लाइनों से हटाकर वापस भेजा जा रहा
दोषी इस घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में है. उसके खिलाफ पुटकी थाने में 29 अप्रैल, 2018 को जरूडीह मुनीडीह निवासी पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार आरोपी ने बच्ची को पड़ोस में विवाह समारोह में लेकर जाने की बात कही थी ,लेकिन समारोह में न लेजाकर उसने बच्ची से जंगल में दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी.