नयी दिल्ली, 30 जून : दिल्ली उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की उस याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर कथित मारपीट के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने 31 मई को कुमार के अधिवक्ता और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका की विचारणीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. केजरीवाल के सरकारी आवास पर 13 मई को मालीवाल के साथ कथित मारपीट के सिलसिले में कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था. कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. यह भी पढ़ें : Vidhan Sabha Election 2024: शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के दो साल पूरे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी की तेज
कुमार ने याचिका में, उनकी ‘‘अवैध’’ गिरफ्तारी के लिए ‘‘उचित मुआवजा’’ और गिरफ्तारी के निर्णय में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया है.













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