देश की खबरें | महाराष्ट्र: पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ट्रक चालक को बरी किया

ठाणे, सात सितंबर महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शादी का वादा करके एक नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया।

विशेष पॉक्सो न्यायाधीश डीएस देशमुख ने ट्रक चालक अब्दुल इकबाल कुरेशी को एक सितंबर के अपने आदेश में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जिसका विवरण बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराया गया।

उत्तन सागरी पुलिस थाने में 10 सितंबर 2016 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, उसने नाबालिग से दोस्ती बढ़ाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

प्राथमिकी के अनुसार, जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसे और उसके परिजनों को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है।

सात सितंबर, 2016 को कुरेशी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उस समय पीड़िता आठ माह की गर्भवती थी। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

बार-बार दुष्कर्म करने और अन्य अपराधों के लिए उस पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)