नागपुर, 26 अक्टूबर पुलिस ने यहां के गंगा जमुना क्षेत्र में वेश्यावृत्ति पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम इन शिकायतों के बाद उठाया गया कि रेड लाइट इलाके में व्यावसायिक यौनकर्मियों द्वारा वेश्यावृत्ति को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है।
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शनिवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की, जो जारी होने की तारीख के 90 दिन बाद प्रभाव में आएगी।
अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना में क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक परिसरों, स्कूलों और कार्यालयों को 'सार्वजनिक स्थान' घोषित किया गया है तथा ऐसे स्थानों के 200 मीटर के भीतर वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि कुमार ने निर्णय लेने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ सभी आपत्तियों और अन्य अभिवेदनों पर विधिवत विचार किया गया।
कुमार ने 25 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर क्षेत्र में दो महीने के लिए वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इससे पहले, व्यावसायिक यौनकर्मियों द्वारा खुले तौर पर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिए जाने संबंधी शिकायतों के बाद क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की गई थी।
कई यौनकर्मियों ने पूर्व में विरोध प्रदर्शन किया था और क्षेत्र में लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों को हटा दिया था। पुलिस ने संबंधित इलाके में घर-घर तलाशी भी ली थी, जहां करीब 500 से 700 यौनकर्मी काम करती हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने पूर्व में कहा था कि इस इलाके में कुल 188 वेश्यालय हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)