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देश की खबरें | महाराष्ट्र : चोरी के शक में व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के नवी मुंबई में चार लोगों ने चोरी के शक में एक व्यक्ति को कथित रूप से अगवा कर लिया और पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

देश की खबरें | महाराष्ट्र : चोरी के शक में व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

ठाणे, नौ अगस्त महाराष्ट्र के नवी मुंबई में चार लोगों ने चोरी के शक में एक व्यक्ति को कथित रूप से अगवा कर लिया और पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना मंगलवार सुबह 9:30 बजे से दोपहर ढाई बजे के बीच की है, जिसमें आरोपियों ने मृतक व्यक्ति के दोस्त पर भी हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल किया।

खारघर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि तीन आरोपियों को मंगलवार देर रात को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया, ‘‘इस मामले के संबंध में घायल व्यक्ति अनिल जाधव (26) ने शिकायत दर्ज कराई है, जो पेशे से मजदूर है। शिकायत में जाधव ने कहा कि चार आरोपी उन्हें और उनके 35 वर्षीय दोस्त विनोद राठौड़ को एक दुकान में ले गए, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह पीटा।’’

वरिष्ठ निरीक्षक राजीव सेजवाल ने बताया कि आरोपियों ने राठौड़ को एक दीवार पर धक्का दिया, जिसके बाद वह गिर गये और बाद में उनकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि हमले में जाधव गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

उन्होंने बताया, ‘‘चार में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से एक वेल्डिंग की दुकान का मालिक है। उसे शक था कि दो लोगों ने उसकी दुकान के बाहर से लोहे की छड़ें चुराई हैं। उसने तीन अन्य लोगों की मदद से दोनों को अगवा कर लिया और उनकी पिटाई की।’’

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान दुकान मालिक दिनकर प्रल्हाद लावंड (42), अभिमन्यु बिहारी यादव (24) और राजकुमार श्रीरामधनी यादव (27) के रूप में हुई है। चौथे आरोपी गुलाब अमरसिंह चव्हाण उर्फ पिंटू चव्हाण को पकड़ने के लिए तलाश जारी है।

पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), धारा 367 (व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए अपहरण करना), धारा 342 (अवैध रूप से बंधक बनाकर रखना), धारा 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 506 (आपराधिक मंशा), धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 09, 2023 06:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).