ठाणे, पांच जून : महाराष्ट्र (Maharashtra) में ठाणे की एक अदालत ने विवाहेतर प्रेम संबंध के संदेह में 2018 में अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में 50 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सत्र न्यायाधीश (कल्याण) शौकत गोरवाडे ने शनिवार को यह फैसला सुनाया और दोषी संतोष शेल्के पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने अदालत से कहा कि ठाणे में साहपुर तालुक के भीरवाडी गांव के रहने वाले संतोष ने 30 अप्रैल, 2018 को अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे संदेह था कि उसकी पत्नी का किसी अन्य से संबंध है. यह भी पढ़ें : हिमाचल, यूपी, बिहार के युवा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं, गोवा के लोग क्यों नहीं? : सीएम सावंत
महिला एक दिन पहले काम के लिए गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी. बाद में गांव में उसका शव मिला, उसकी गर्दन और मुंह पर साड़ी लिपटी हुई थी. अदालत ने कहा कि अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप संदेह से परे साबित कर दिए हैं.
अभियोजन के अनुसार, अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई.