देश की खबरें | ओबीसी आरक्षण पर समिति की रिपोर्ट मिलने पर महाराष्ट्र सरकार शीर्ष अदालत जाएगी: अजित पवार

मुंबई, 19 मई महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के लिए आंकड़ों का संग्रह करने के वास्ते गठित समिति की अगले महीने रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।

यह रेखांकित करते हुए कि शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश को ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय चुनाव कराने की बुधवार को इजाजत दे दी है, पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी यह देखने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या ऐसे फैसले महाराष्ट्र में भी लागू हो सकते हैं या नहीं।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि राज्य सरकार को मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर वहां ओबीसी आरक्षण के संग स्थानीय चुनाव कराने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह उनके राज्य के लिए एक ‘मार्गदर्शक’ का काम करे।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवार ने कहा कि महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आखिरी क्षण तक कोशिश करेगी।

पवार ने कहा कि ओबीसी के व्यवहारिक आंकड़े जमा करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जयंत बंथिया के नेतृत्व में गठित समिति काम कर रही है और यह समिति जून में जब अपनी रिपोर्ट देगी, तो उसके बाद सरकार अदालत में अपना पक्ष रखेगी।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कुल आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को पार नहीं करने देगी।

पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश की ओर से शीर्ष अदालत में जमा आंकड़ों का अध्ययन किया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)