जालना (महाराष्ट्र), 28 जून महाराष्ट्र में जालना की एक जिला अदालत ने एक 43-वर्षीया महिला को हत्या के प्रयास के आरोप में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
महिला पर आरोप था कि उसने पैसों के लेनदेन के विवाद में एक अन्य महिला पर गर्म तेल डाल दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.वी. चौधरी-इनामदार ने मंगलवार को जावखेड़ा गांव निवासी इंदुबाई दानवे को भारतीय दंड संहिता के तहत ‘हत्या के प्रयास’ का दोषी ठहराया और पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने इंदुबाई पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने की स्थिति में उसे तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी।
यह घटना नौ जून, 2021 को उस वक्त हुई, जब इंदुबाई ने पीड़ित महिला को अपने घर बुलाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इंदुबाई को पीड़िता के 6,000 रुपये बकाये देने थे। पैसे मांगने पर इंदुबाई पीड़िता से द्वेष भाव रखने लगी थी।
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