देश की खबरें | महाराष्ट्र: अदालत ने नगर निकाय अधिकारी पर हमले के मामले में आव्हाड को अग्रिम जमानत दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने एक नगर निकाय अधिकारी पर हमले के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एवं पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।
ठाणे, चार मार्च महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने एक नगर निकाय अधिकारी पर हमले के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एवं पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस भागवत ने ठाणे नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त महेश अहेर पर हमला करने के मामले में आव्हाड और कुछ राकांपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले में शुक्रवार को पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली।
राकांपा कार्यकार्ताओं ने एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद अहेर को 15 फरवरी को कथित तौर पर पीटा था। इस क्लिप में कथित तौर पर अहेर को धमकियां देते हुए सुना गया था।
इस घटना के संबंध में नौपाड़ा पुलिस ने आव्हाड के साथ ही छह अन्य लोगों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
आव्हाड ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता।
अभियोजन पक्ष ने दलील का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है, तो इससे जांच बाधित होगी और उचित जांच के लिए हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना आवश्यक है।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले के अन्य आरोपियों ने निकाय अधिकारी को पीटते हुए दावा किया कि राकांपा नेता ने उन्हें भेजा था।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता का दावा है कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपियों को उनकी हत्या करने का निर्देश दिया था।
उसने कहा कि मामले के रिकॉर्ड में अन्य आरोपियों और आव्हाड के बीच किसी आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं है और आगे की जांच के लिए विधायक को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 04, 2023 04:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

