Maharashtra: अदालत ने शीजान खान को एक धारावाहिक की शूटिंग के लिए विदेश जाने की अनुमति दी
महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने टेलीविजन अभिनेत्री तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी शीजान खान को एक धारावाहिक की शूटिंग के लिए विदेश जाने की अनुमति देते हुए कहा कि वह फिलहाल बेरोजगार है और काम के लिए दूसरे देश की यात्रा कर सकता है.
पालघर, चार मई: महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने टेलीविजन अभिनेत्री तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी शीजान खान को एक धारावाहिक की शूटिंग के लिए विदेश जाने की अनुमति देते हुए कहा कि वह फिलहाल बेरोजगार है और काम के लिए दूसरे देश की यात्रा कर सकता है. यह भी पढ़ें: Sharad Pawar Resignation: पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा के बाद लगातार दूसरे दिन राकांपा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे पवार
धारावाहिक 'अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल' में अभिनय करने वाली 21 वर्षीय तुनिषा शर्मा पिछले साल 24 दिसंबर, 2022 को पालघर जिले के वसई के पास, हिन्दी धारावाहिक के सेट पर वॉशरूम में फंदे से लटकी मिली थीं। खान को तुनिषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अगले दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसे पांच मार्च को जमानत मिली.
खान (28) ने एक लोकप्रिय धारावाहिक में भाग लेने की खातिर दो महीने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने के वास्ते अपना पासपोर्ट लौटाए जाने का अनुरोध करते हुए हाल ही में अदालत का दरवाजा खटखटाया था. वसई के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरडी देशपांडे ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी थी कि शीजान धारावाहिक ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल’ में मुख्य अभिनेता थे, लेकिन मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को गवां दिया और बेरोजगार हो गए.
आदेश में कहा गया है कि खान ने बताया कि उन्हें अब एक धारावाहिक का प्रस्ताव मिला है, जिसके लिए उन्हें 10 मई, 2023 से छह जुलाई, 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में शूटिंग करनी है. उन्होंने अदालत से इस आधार पर विदेश जाने की अनुमति देने का आग्रह किया कि उन्हें अपने परिवार की मदद करनी है.
अभिनेता ने यह भी तर्क दिया कि “विदेश यात्रा के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों के क्रम में एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानवाधिकार के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्र और स्व-निर्धारक रचनात्मक चरित्र के लिए सहायक है”.
अदालत ने कहा कि अभिनेता को रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता है.
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(The above story first appeared on LatestLY on May 04, 2023 03:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

