मुंबई, 27 दिसंबर एक सत्र अदालत ने कहा है कि दुष्कर्म के आरोपी फिल्म निर्माता गुणवंत जैन को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने के मामले में राहत देने में अधीनस्थ अदालत को “अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए था”।
मॉडल (38) के साथ दुष्कर्म के आरोपी जैन को 21 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन पुलिस ने उन्हें उपनगर अंधेरी में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया और पांच दिनों के लिए उसकी रिमांड मांगी।
मजिस्ट्रेट ने हालांकि जैन की तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में लिए जाने के 4 मिनट बाद गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, और इसे उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) का उल्लंघन बताया।
जैन को मिली राहत के बाद पुलिस ने सत्र अदालत (दिंडोशी) के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी न्यायालय) डी.जी. ढोबले ने 24 दिसंबर को पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार कर लिया और फिल्म निर्माता को संबंधिom/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fagency-news%2Fmagistrate-adopted-ultra-technical-approach-by-declaring-arrest-of-accused-illegal-sessions-courtr-2433935.html&t=%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6+%E0%A4%95%E0%A5%80+%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%82+%7C+%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%9F+%E0%A4%A8%E0%A5%87+%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A5%80+%E0%A4%95%E0%A5%80+%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80+%E0%A4%95%E0%A5%8B+%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7+%E0%A4%AC%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%87+%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%8F+%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%80+%E0%A4%A6%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%A3+%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE+%3A+%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0+%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4', 900, 500);" href="javascript:void(0);" title="Share on Facebook">