लोकसभा सचिवालय ने राकांपा सदस्य मोहम्मद फैजल पी.पी. की अयोग्यता रद्द कर दी
लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सदस्य मोहम्मद फैजल पी.पी. की दोषसिद्धि उच्चतम न्यायालय द्वारा निलंबित किये जाने के कुछ सप्ताह बाद संसद के निचले सदन से उनकी अयोग्यता बृहस्पतिवार को रद्द कर दी.
नयी दिल्ली,2 नवंबर: लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सदस्य मोहम्मद फैजल पी.पी. की दोषसिद्धि उच्चतम न्यायालय द्वारा निलंबित किये जाने के कुछ सप्ताह बाद संसद के निचले सदन से उनकी अयोग्यता बृहस्पतिवार को रद्द कर दी. लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि फैज़ल की सदन से अयोग्यता का फैसला रद्द किया जाता है, लेकिन यह निर्णय आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन होगा.
उन्हें इस साल चार अक्टूबर को लोकसभा के सदस्य के तौर पर दूसरी बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था. यह निर्णय केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद फैजल की सजा निलंबित करने से इनकार करने के बाद आया था.
कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने उन्हें 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद फैजल को 11 जनवरी को सांसद के तौर पर पहली बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राकांपा नेता 2014 और 2019 में लक्षद्वीप से सांसद चुने गए थे.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 02, 2023 05:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

