नयी दिल्ली, 20 सितंबर लोकसभा ने रविवार को अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक-2020 को मंजूरी प्रदान की।
इस विधेयक के माध्यम से भारतीय वित्तीय बाजार में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता का उपबंध करके वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जब दो पक्ष एक दूसरे की देनदारियों का निपटान इस प्रकार करते हैं जिसके उपर ज्यादा देनदारी हो, वह एक तय राशि का भुगतान दूसरे के पक्ष में करे, तो उसे नेटिंग कहते हैं ।
कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, बीजद के अनुभव मोहंती, तेदेपा के राममोहन नायडू और कुछ अन्य सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया।
यह भी पढ़े | देश की खबरें | दिल्ली चिड़ियाघर में विभिन्न राज्यों से आएंगे 10 जानवर.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे निचले सदन में चर्चा एवं पारित होने के लिये पेश किया । सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गयी ।
चर्चा का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह सदस्यों का इस विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देते हैं ।
उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के करीब 50 देशों में इस तरह की कानूनी प्रावधान है। यह भारत के हित में है।
मंत्री ने कहा कि इससे देश की वित्तीय प्रणाली को लाभ मिलेगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)










QuickLY