कोच्चि, एक अक्टूबर केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में बेघरों को घर मुहैया कराने से संबंधित राज्य सरकार की आवासीय योजना ‘लाईफ मिशन’ की विदेशी चंदा अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर जांच जारी रखने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी।
अदालत ने कहा कि सीबीआई प्राथमिक जांच कर रही है और लाईफ मिशन को जांच में सहयोग करें।
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न्यायमूर्ति वी जी अरूण ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख आठ अक्टूबर तय की।
अपने मौखिक आदेश में अदालत ने जांच एजेंसी को जांच जारी रखने को कहा।
केरल सरकार ने बुधवार को अदालत से दरख्वास्त किया था कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी खारिज की जाए जिसमें लाईफ मिशन एफसीआरए के कथित उल्लंघन को लेकर नामजद है।
लाईफ मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपनी याचिका में कहा है कि यह प्राथमिकी ‘अवैध’, मनमानापूर्ण कार्रवाई है और कुछ नहीं बल्कि कानून का दुरूपयोग है इसलिए इसे खारिज किया जाए।
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