Rajasthan: पत्नी की हत्या के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास
राजस्थान के कोटा जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी .
कोटा (राजस्थान), 30 अक्टूबर : राजस्थान के कोटा जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी . अधिकारी ने बताया कि 32 वर्षीय व्यक्ति ने तीन साल पहले पत्नी की हत्या कर दी थी . महिला के उत्पीड़न संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के सहायक अभियोजन निदेशक (एडीपी) अहसान अहमद खान ने बताया कि न्यायाधीश अरून गोदारा ने अयाना शहर के रहने वाले कौशल किशोर नागर को 2018 में इटावा शहर में पत्नी राजकंवर की हत्या के मामले में सजा सुनायी . राजकंवर सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी .
एडीपी ने बताया कि मृत महिला के पिता के अनुसार नागर और राजकंवर के संबंध तनावपूर्ण थे. उनका एक बेटा भी है . खान ने बताया कि नागर हमेशा पत्नी को परेशान करता था और इसके परिणामस्वरूप राजकंवर ने थाने में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज करायी थी . उन्होंने बताया कि इसके बाद स्थानीय उप मंडल मजिस्ट्रेट ने नागर के खिलाफ एक आदेश जारी कर उसे हिंसा के लिये चेतावनी दी थी. उन्होंने बताया कि इसके बाद भी नागर के दुर्व्यहार करने पर पत्नी ने 17 सितंबर 2018 को पुलिस में एक शिकायत दर्ज करायी . यह भी पढ़ें : Goa: राहुल गांधी ‘पायलट’ टैक्सी पर सवार होकर बंबोलिम से पणजी के आजाद मैदान पहुंचे- देखें वीडियो
एडीपी ने बताया कि उसी दिन कुछ सरकारी काम से राजकंवर अपने बेटे के स्कूल में गयी . उन्होंने बताया कि वह मोटरसाइिकल से स्कूल से वापस लौट रही थी और महिला का एक छात्र बाइक चला रहा था . इसी दौरान रास्ते में नागर से कहासुनी हुयी और नागर ने छात्र की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया तथा पत्नी का गला काट दिया . उन्होंने बताया कि हादस के कुछ ही देर बाद नागर को गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वह न्यायिक हिरासत में था .
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 30, 2021 03:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

