देश की खबरें | संपत्ति विवाद में छोटे भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जिला अदालत ने संपत्ति विवाद में छोटे भाई की चाकू मार कर हत्या करने के करीब आठ साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 21 फरवरी जिला अदालत ने संपत्ति विवाद में छोटे भाई की चाकू मार कर हत्या करने के करीब आठ साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
जिला और सत्र न्यायाधीश चव्हाण प्रकाश ने दोषी गौतम पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिले के सिखेडा थाना क्षेत्र के भिक्की गांव में जून, 2014 में जमीन को लेकर हुए झगड़े के बाद गौतम ने अपने छोटे भाई रणबीर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि हमले में घायल रणबीर को अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
रणबीर की मौत के बाद पुलिस ने पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) में दर्ज मामले को 302 (हत्या) में बदल दिया।
अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि गौतम को सजा सुनाते हुए अदालत ने मामले के शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह (आरोपी के भतीजे) को गवाही से मुकरने को लेकर नोटिस भी जारी किया है।
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