मथुरा, 26 नवंबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में अदालत ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या करने वाली महिला और उसके पति को बृहस्पतिवार को उम्रकैद तथा आठ-आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी मामले) शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि यह मामला नौहझील थाना क्षेत्र के कोलाना गांव का है जहां करीब पौने तीन वर्ष पूर्व 24 फरवरी को वादी पक्ष के जगदीश चंद्र ने रिपोर्ट लिखाई थी कि गांव की ही निवासी रजनी एवं उसके पति टेकचंद ने उसके बेटे हरेंद्र उर्फ मौसम (24) को अपने घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी।
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हरेंद्र का शव गांव में ही खाली पड़े एक प्लॉट में पड़ा मिला था।
इस मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर की अदालत में हुई। पुलिस ने आरोपपत्र में कहा कि आरोपी महिला रजनी से हरेन्द्र के प्रेम संबंध थे। महिला ने उसे धोखे से घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को अपने घर के ही पास एक खाली प्लॉट में फेंक दिया।
न्यायाधीश ने संबंधित साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को आरोपी पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने बृहस्पतिवार को पुलिस और आरोपी पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद रजनी और उसके पति टेकचन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।
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