देश की खबरें | नाबालिग लड़के की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जनपद न्यायालय की एक अदालत ने एक आठ वर्षीय बच्चे की हत्या के दोषी व्यक्ति को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
कौशांबी (उप्र), 10 जनवरी जनपद न्यायालय की एक अदालत ने एक आठ वर्षीय बच्चे की हत्या के दोषी व्यक्ति को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सोमेश्वर तिवारी ने बताया कि 27 दिसंबर, 2011 को जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र के अलवारा गांव निवासी रामसुमेर तिवारी ने तहरीर देकर बताया था कि पुरानी रंजिश के चलते उनके बेटे विवेक (8) उर्फ मन्नी का उन्हीं के गांव निवासी रमेश त्रिपाठी ने अपहरण करने के बाद हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को भूसे की कोठरी में छिपा दिया था।
इस तहरीर पर थाना महेवा घाट पुलिस ने अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे के दोष सिद्ध अभियुक्त रमेश त्रिपाठी को शुक्रवार को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये अर्थदंड लगाया।
सं राजेंद्र
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 10, 2025 07:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

