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Dowry Murder Case: बलिया में दहेज हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को उम्रकैद

बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति और सास—ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Dowry Murder Case: बलिया में दहेज हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को उम्रकैद
यूपी पुलिस (Photo Credits: Twitter)

बलिया (उत्तर प्रदेश), 3 नवंबर : बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति और सास—ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस अधीक्षक आर. के. नैय्यर ने बुधवार को बताया कि मऊ जिले के हलधरपुर क्षेत्र के मुबारकपुर गांव के हरिदयाल चौहान की पुत्री ममता की शादी भीमपुरा थाना क्षेत्र के करौंदी निवासी पूर्वांचल चौहान के साथ वर्ष 2011 में हुई थी.

कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ममता की 28 अगस्त 2017 को हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में हरिदयाल चौहान ने ममता के पति पूर्वांचल चौहान, ससुर केशव चौहान व सास रुक्मणी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. यह भी पढ़ें : Dadri Rape Case: उत्तर प्रदेश के दादरी में बच्ची से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 03, 2021 11:10 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).