UP: नाबालिग की हत्या के दोषी पांच लोगों को आजीवन कारावास
जिले की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी.
मुजफ्फरनगर (उप्र), 21 मार्च : जिले की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने सोमवार को आरोपियों- अनुज, इकबाल, राजीव, सलीम और रवि को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364, 302 और 201 के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
उन्होंने बताया कि 14 वर्षीय हैदर कुरैशी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी और शामली जिले में बाबरी पुलिस थाना अंतर्गत बुतरादा गांव में एक नहर में उसका शव फेंक दिया गया था. यह भी पढ़ें : Patna: 13 वर्षीय किशोरी के अपहरण और हत्या के मामले में ग्रामीणों बिहटा एसएचओ पर लापरवाही का आरोप लगाया
आरोपियों की निशानदेही पर 24 जुलाई, 2007 को लड़के का शव बरामद किया गया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 21, 2023 08:58 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

