जरुरी जानकारी | कर्जदाताओं ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को खारिज किया

नयी दिल्ली, तीन जुलाई आईसीआईसीआई बैंक की अगुवाई में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के कर्जदाताओं ने संशोधित एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को बुधवार को खारिज कर दिया।

इस प्रस्ताव में कर्ज में डूबे समूह ने उच्च अग्रिम भुगतान और अपनी सीमेंट परिसंपत्तियों की बिक्री पेशकश की थी।

दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के समक्ष सुनवाई के दौरान आईसीआईसीआई बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सजीव सेन ने पीठ को ऋणदाताओं द्वारा एकमुश्त निपटान योजना को अस्वीकार करने के बारे में सूचित किया।

एनसीएलएटी जेएएल के निलंबित बोर्ड के सदस्य सुनील कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण(एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है।

एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने इस वर्ष तीन जून को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सितंबर 2018 में दायर छह साल पुरानी याचिका को स्वीकार किया और जेएएल के बोर्ड को निलंबित करते हुए भुवन मदान को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया था।

एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ बुधवार को संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की। पीठ में चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी शामिल थे।

अपीलीय न्यायाधिकरण की अवकाशकालीन पीठ ने 11 जून को ऋणदाताओं के समूह से कहा था कि वे एनसीएलटी के समक्ष जेएएल द्वारा प्रस्तुत एकमुश्त ऋण माफी पर विचार करें।

जेएएल ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि बैंक द्वारा एकमुश्त निपटान स्वीकार कर लिया जाता है तो कंपनी 18 सप्ताह के भीतर संपूर्ण भुगतान करने के लिए तैयार है।

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