नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि कई बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी बड़े निर्माण और तोड़ फोड़ कार्यों वाले स्थानों पर धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राय ने कहा कि निर्माण एवं तोड़फोड़ कार्य वाले 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से बड़े स्थलों पर ‘एंटी-स्मॉग गन’ स्थापित करना अनिवार्य है।
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‘एंटी-स्मॉग गन’ हवा में काफी तेज गति से पानी का छिड़काव करता है, जिससे धूल कण नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं।
उन्होंने फिक्की ऑडिटोरियम में इसी तरह के एक स्थल पर निरीक्षण के दौरान यह बात कही।
उन्होंने कहा कि ऐसे 39 स्थल हैं, जहां 20,000 वर्ग मी से अधिक क्षेत्रफल है। इनमें से छह स्थानों पर ‘एंटी-स्मॉग गन नहीं है और उन्हें काम रोकने को कहा गया है। ’’
उन्होंने कहा, ‘‘यहां गंभीर उल्लंघन हो रहा है। तोड़ फोड़ कार्यों से निकले मलबे को ढंका नहीं गया है और एंटी-स्मॉग गन भी स्थापित नहीं किया गया है। यदि वे फिर भी काम जारी रखते हें तो ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी एवं वित्तीय कार्रवाई की जाएगी। ’’
मंत्री ने कहा कि निर्माण एवं तोड़फोड़ कार्यों वाले स्थलों के आकार भले ही कुछ भी हों, वहां धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं।
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