देश की खबरें | नौकरी के बदले जमीन मामला: दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप को विदेश जाने की अनुमति दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित एक मामले में आरोपी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप को बुधवार को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी।
नयी दिल्ली, 14 मई दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित एक मामले में आरोपी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप को बुधवार को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने यादव को 25 लाख रुपये की राशि जमा करने पर 17 से 23 मई के बीच मालदीव की यात्रा करने की अनुमति दी।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपों की गंभीरता अपने आप में जमानत पर रिहा आरोपी को विदेश यात्रा से वंचित करने का कारण नहीं है। यह देखा जाना चाहिए कि यात्रा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति, जिसमें आरोपी भी शामिल है, का अंतर्निहित अधिकार है।’’
अदालत ने यादव को मालदीव में अपने प्रवास के विवरण सहित अपनी यात्रा कार्यक्रम के बारे में अदालत को सूचित करने का भी निर्देश दिया, जिसमें विदेश में प्रवास की अवधि के दौरान उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संपर्क नंबर भी शामिल हैं।
अदालत ने कहा, ‘‘किसी भी स्थिति में आवेदक विदेश में अपने प्रवास के विस्तार के लिए अनुरोध नहीं करेगा। आवेदक किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और उसे दी गई अनुमति का किसी भी तरह से नियमों के विरुद्ध उपयोग नहीं करेगा।’’
अदालत ने 11 मार्च को यादव को जमानत दे दी। यादव समन के बाद अदालत में पेश हुए थे।
यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप ‘डी’ की नियुक्तियों से संबंधित है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों को राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर उपहार में या उन्हें हस्तांतरित की गई भूमि के बदले में नौकरी दी गई थी।
इस संबंध में 18 मई, 2022 को लालू और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों एवं निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 14, 2025 08:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

