देश की खबरें | कोविड-19 : औरंगाबाद में 10 से 18 जुलाई तक लागू होगा सख्त लॉकडाउन

औरंगाबाद, छह जुलाई महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 10 जुलाई से सख्त प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन को लागू किया जाएगा ।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस चरण का लॉकडाउन नौ दिनों का होगा और कुछ उद्योगों के कामकाज पर भी यह लागू होगा । इस अवधि के दौरान केवल जरूरी सेवा को इजाजत दी जाएगी।

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जिलाधिकारी उदय चौधरी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मध्य महाराष्ट्र के इस जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नागरिकों की मांग तथा विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत के बाद यह फैसला किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘10 जुलाई से 18 जुलाई के बीच लॉकडाउन रहेगा। यह कड़ा लॉकडाउन होगा । ’’

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चौधरी ने कहा, ‘‘लॉकडाउन के लिए आम जनता ने मांग की थी लेकिन उद्योग, कारोबारी और अन्य हितधारकों तथा प्रशासन के अन्य अधिकारियों से बात करने के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस अवधि में उद्योग बंद रहेंगे । लेकिन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान दवा उद्योग तथा अन्य इकाइयों का कामकाज जारी रखने के लिए रणनीति बनाएगा । ’’

लॉकडाउन के बारे में पूछे जाने पर निगम आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय ने कहा, ‘‘इस अवधि के दौरान केवल दूध की दुकानों को खुलने की अनुमति होगी...बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप सीमित समय के लिए खुलेंगे । ’’

एक अधिकारी ने बताया कि औरंगाबाद जिले में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 6,880 हो गयी है और 310 लोगों की मौत हुई है।

कुल मामलों में 3374 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 3196 मरीजों का उपचार चल रहा है ।

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