देश की खबरें | कोविड-19 : दिल्ली उच्च न्यायालय, जिला अदालतें 31 जुलाई तक सीमित कामकाज करेंगी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर मंगलवार को तय किया कि उसका और उसके अधीन आने वाली जिला अदालतों का कामकाज 31 जुलाई तक केवल अत्यावश्यक मामलों तक सीमित रहेगा।

नयी दिल्ली, 14 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर मंगलवार को तय किया कि उसका और उसके अधीन आने वाली जिला अदालतों का कामकाज 31 जुलाई तक केवल अत्यावश्यक मामलों तक सीमित रहेगा।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई तक अपना और जिला अदालतों का कामकाज अत्यावश्यक मामलों तक सीमित किया था।

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रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की प्रशासनिक एवं सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने फैसला किया है कि यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक जारी रहेगा।

इसने यह भी कहा कि वर्तमान में, अदालती कामकाज रुके होने के मद्देनजर सभी तरह के आवश्यक मामलों के साथ-साथ ही नियमित एवं अंतिम श्रेणी वाले मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय की सभी पीठें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रही हैं, जहां न्यायाधीश अपने-अपने घर से ही मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।

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वर्तमान में उच्च न्यायालय की सात खंड पीठ और एकल न्यायाधीश की 18 पीठ हैं।

रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने यह भी कहा कि 13 जून को उच्च न्यायालय में ऑनलाइन ई-फाइलिंग प्रणाली के उद्घाटन के बाद 10,480 वकीलों एवं वादी ने ई-फाइलिंग के लिए खुद को पंजीकृत कराया है।

इसने बताया कि वादी एवं वकील ऑनलाइन डिसप्ले बोर्ड के जरिए किसी खास दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुने गए मामलों पर नजर रख सकते हैं।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन की शुरुआत से 10 जुलाई तक करीब 9,000 मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई की है।

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