कोविड-19: अदालत ने एचआईवी संक्रमित दोषी की सजा चार सप्ताह के लिए निलंबित की
जमात

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की बुधवार को चार सप्ताह के लिए निलंबित की दी।

दोषी एचआईवी संक्रमित है और उसने कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रतिरोधक क्षमता कम होने के आधार पर जेल से रिहा किये जाने की याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये याचिका पर की गई सुनवाई में व्यक्ति को पच्चीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर चार सप्ताह के लिए जमानत पर छोड़ दिया।

पीठ ने कहा, “इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर और वर्तमान में महामारी को देखते हुए हम इस याचिका को मंजूरी देते हैं। याचिका मंजूर की जाती है। याचिकाकर्ता को जमानत पर छोड़े जाने की तारीख से चार सप्ताह तक उसकी सजा निलंबित रहेगी।”

अदालत ने कहा कि व्यक्ति को चार सप्ताह की मियाद खत्म होने के बाद समर्पण करना होगा और दोषी को रिहा किए जाने और उसके समर्पण करते समय महामारी को देखते हुए जेल अधिकारियों को सभी एहतियात बरतना होगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)