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कोविड-19 : अदालत ने सेवानिवृत्त बीएसएपफ अधिकारी को अंतरिम जमानत दी

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का यह पूर्व अधिकारी संपत्ति विवाद को लेकर पड़ोसी पर कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद है।

कोविड-19 : अदालत ने सेवानिवृत्त बीएसएपफ अधिकारी को अंतरिम जमानत दी
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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद बीएसएफ के सेवानिवृत्त अधिकारी की उम्र एवं मौजूदा बीमारी के कारण उसके कोरोना वायरस की चपेट में आने की आशंका को देखते हुए उसे 45 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का यह पूर्व अधिकारी संपत्ति विवाद को लेकर पड़ोसी पर कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद है।

न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और 15,000 के निजी मुचलके पर 65 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दी।

अदालत ने कहा, “उपरोक्त तथ्यों एवं मामले की परिस्थिति और न्याय के हित में विचार करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता को 45 दिन की अंतरिम जमानत दी जाती है। उसे 15,000 रुपये की राशि का निजी मुचलका जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाता है।”

यह व्यक्ति अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कानून के तहत अपराधों और भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत आपराधिक अतिक्रम एवं आपराधिक धमकी के संबंध में नजफगढ़ पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी है।

वरिष्ठ अधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता एम के घोष और टीना गर्ग ने कहा कि यह राहत इस आधार पर मांगी गई कि पक्षों के बीच विवाद की प्रकृति दीवानी है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2006 में भी याचिकाकर्ता के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए गए थे।

याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि उनके मुवक्किल की उम्र 65 वर्ष है और वह उच्च रक्तचाप से पीड़ित है तथा उसे कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए क्योंकि जेल में सामाजिक दूरी बनाना मुश्किल है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2020 03:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).