एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | कोलकाता की अदालत को टीएमसी नेता घोष की जमानत याचिका पर शीघ्रता से निर्णय करने का आदेश

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत को तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष की जमानत याचिका पर शीघ्रता से निर्णय करने का आदेश दिया।

देश की खबरें | कोलकाता की अदालत को टीएमसी नेता घोष की जमानत याचिका पर शीघ्रता से निर्णय करने का आदेश

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत को तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष की जमानत याचिका पर शीघ्रता से निर्णय करने का आदेश दिया।

घोष को कथित पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती-रिश्वत कांड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहा है। आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ (आरोपी) नेताओं द्वारा 2014 से 2021 के बीच, शिक्षक बनने के आंकांक्षियों और राज्य सरकार संचालित स्कूलों के गैर शिक्षण कर्मियों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही की गई।

घोष को ईडी ने पिछले साल 21 जनवरी को गिरफ्तार किया था। यह मामला उस चर्चा में आया था, जब घोष ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए उनपर दबाव डाल रही हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को घोष की ओर से पेश हुए वकील एम एस खान की दलील सुनी और विशेष अदालत से जमानत याचिका पर शीघ्रता से फैसला करने को कहा।

पीठ ने घोष की याचिका पर जांच एजेंसी को एक नोटिस भी जारी किया और इसकी सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए निर्धारत कर दी।

तृणमूल नेता घोष ने शीर्ष अदालत का रुख कर आरोप लगाया था कि अब एक नये न्यायाधीश उनकी जमानत याचिका की सुनवाई करेंगे, जबकि इनसे पहले के न्यायाधीश याचिका पर विस्तृत सुनवाई कर चुके हैं।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों पर करीब 24,000 लोगों की नियुक्ति को रद्द करने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।

मामले में घोष सहित कई लोग हिरासत में हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 01, 2024 05:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).