कोच्चि, छह अक्टूबर केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पालक्काड में हुए सड़क हादसे पर पुलिस और मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) से रिपोर्ट मांगी है।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजित कुमार की एक खंडपीठ ने मीडिया की खबरों के आधार पर हादसे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया। उसने वहानों में ‘लेजर लाइट’ और प्रतिबंधित हॉर्न का इस्तेमाल न करने का निर्देश भी दिया।
अदालत ने ऐसी लाइट व हॉर्न को इस्तेमाल करने वाले वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, ‘‘एक तेज रफ्तार निजी बस केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बस से टकरा गई। उस निजी बस में चमकती ‘लेजर लाइट’ और ‘साउंड सिस्टम’ थे, जो अदालत के आदेशों की अवहेलना है।’’
अदालत ने बस को ‘फिटनेस प्रमाणपत्र’ जारी किए जाने पर भी सवाल उठाए और मामले को सोमवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
इस बीच, केसीआरटीसी की ओर से पेश अधिवक्ता दीपू ठंकन ने बताया न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने भी हादसे पर रिपोर्ट मांगी है।
अधिवक्ता ने बताया कि एकल पीठ दोपहर में पौने दो बजे मामले पर सुनवाई कर सकती है।
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