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केरल उच्च न्यायालय ने आरटीपीसीआर जांच का शुल्क कम करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

केरल उच्च न्यायालय ने आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच की कीमत कम करने के फैसले को चुनौती देने वाली निजी प्रयोगशालाओं की याचिका पर राज्य सरकार से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा.

केरल उच्च न्यायालय ने आरटीपीसीआर जांच का शुल्क कम करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया
केरल हाईकोर्ट (Photo Credit : Wikimedia Commons)

कोच्चि, 17 फरवरी : केरल उच्च न्यायालय ने आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच की कीमत कम करने के फैसले को चुनौती देने वाली निजी प्रयोगशालाओं की याचिका पर राज्य सरकार से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा. पहले आरटीपीसीआर जांच की कीमत 500 रुपये और रैपिड एंटीजन जांच का मूल्य 300 रुपये था, लेकिन नौ फरवरी को सरकार ने आरटीपीसीआर जांच की शुल्क 300 रुपये और एंटीजन जांच का मूल्य 100 रुपये कर दिया है.

न्यायमूर्ति एन नागरेश ने 'एक्रिडिटिड मोलेक्यूलर टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ एसोसिएशन' की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और उसे जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा. इन निर्देशों के साथ अदालत ने मामले को चार मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया. यह भी पढ़ें : गुरुवार को 232 ट्रेन रद्द, 18 और 21 फरवरी को बंगाल, बिहार- झारखंड के यात्रियों को उठानी पड़ेगी परेशानी

निजी प्रयोगशालाओं ने आरटीपीसीर जांच का शुल्क 500 रुपये करने के सरकार की ओर से पिछले साल अप्रैल में लिए गए फैसले को भी चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में इसे खारिज कर दिया था. अदालत ने जांच का अधिकतम शुल्क तय करने के फैसले को रद्द करते हुए सरकार से कहा था कि वह निजी प्रयोगशालाओं की चिंताओं को सुनने के बाद दाम तय करे.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 17, 2022 01:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).