इडुक्की (केरल), 20 सितंबर: केरल की एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बलात्कार के मामले में कुल 43 साल के कारावास की सजा सुनाई. विशेष अदालत के न्यायाधीश टी जी वर्गीस ने दोषी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न सहित विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग सजा सुनाई .
अदालत के आदेश का विवरण साझा करते हुए विशेष लोक अभियोजक शिजो मोन जोसेफ ने कहा कि दोषी को केवल 10 साल की सजा होगी जो अलग-अलग सुनाई गई सजा में सबसे अधिक है क्योंकि सभी सजा एक साथ चलेंगी. दोषी पर 39,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 2018 में हुई इस घटना में 43 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ उस समय बलात्कार किया जब उसकी मां काम के लिए घर से बाहर गई थी. घटना के वक्त व्यक्ति शराब के नशे में था. अभियोजक ने कहा कि 17 वर्षीय लड़की तब भागने में सफल रही जब एक पड़ोसी कुछ मांगने आया और उसके सौतेले पिता ने उससे बात करने के लिए दरवाजा खोला.
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