देश की खबरें | केरल की अदालत ने भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में माकपा के नौ कार्यकर्ताओं को दोषी पाया

कन्नूर (केरल), 21 मार्च केरल की एक अदालत ने करीब दो दशक पहले जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता एलाम्बिलयी सूरज की हत्या के मामले में शुक्रवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नौ कार्यकर्ताओं को दोषी पाया।

उन्हें थालास्सेरी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के टी निसार अहमद ने दोषी ठहराया।

अदालत दोषियों को सजा की अवधि पर सोमवार को सुनवाई करेगी।

दोषी पाए गए लोगों में टी के राजेश भी शामिल है, जो 2012 के टी पी चंद्रशेखरन हत्या मामले में संलिप्तता के लिए पहले से ही जेल की सजा काट रहा है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, माकपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सूरज की हत्या कर दी गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सात अगस्त 2005 को सुबह आठ बजकर 40 मिनट पर मुजप्पिलंगड टेलीफोन एक्सचेंज के सामने कुछ लोग एक ऑटोरिक्शा से उतरे और सूरज की हत्या कर दी।

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