जरुरी जानकारी | कर्नाटक ने फैक्टरियों में काम के घंटे बढ़ाने की अधिसूचना को वापस लिया
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बेंगलुरु, 12 जून कर्नाटक सरकार ने फैक्टरियों में काम के घंटों को बढ़ाकर प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 60 घंटे तक करने की इजाजत देने वाली अपनी अधिसूचना को वापस ले लिया है।
इससे पहले फैक्टरियों में कार्यावधि दिन में आठ घंटे और सप्ताह में 48 घंटे थी।
कर्नाटक सरकार ने 22 मई को कुछ शर्तों के साथ फैक्टरी अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी कारखानों को 21 अगस्त तक धारा 51 (साप्ताहिक घंटे) और धारा 54 (दैनिक घंटे) के प्रावधानों से छूट दी थी।
सरकार ने 11 जून को जारी एक नई अधिसूचना में कहा, ‘‘प्रावधानों की आगे समीक्षा करने के बाद कर्नाटक सरकार उक्त अधिसूचना को वापस लेने का इरादा रखती है।’’
नई अधिसूचना में कहा गया, ‘‘इसलिए फैक्टरी कानून 1948 (कानून संख्या 1948 का 63) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक सरकार ने 22 मई 2020 की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।’’
कर्नाटक नियोक्ता संघ के अनुसार 22 मई की अधिसूचना को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस संबंध में अदालत के समक्ष 12 जून को सरकार को अपना जवाब देना था, लेकिन 11 जून को ही अधिसूचना वापस ले ली गई।
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