बेंगलुरु, 17 जनवरी कर्नाटक में 2021 में कनकपुरा में हुए विस्फोट में जिन दो दुकानों से जिलेटिन की छड़ें अवैध रूप से खरीदी गई थीं, उसके मालिकों को मामले में बरी कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय ने दुकान के मालिकों प्रकाश राव एम. और उनके बेटे पी. सुनील कुमार के खिलाफ मामला खारिज कर दिया। अदालत ने यह पाया कि दुकान के मालिकों का इस बिक्री में कोई हाथ नहीं था और उनके किसी कर्मचारी ने उन्हें जानकारी दिए बिना जिलेटिन की छड़ें बेची थीं।
राव और कुमार ने एक याचिका दायर कर उच्च न्यायालय का रुख किया, जिस पर न्यायमूर्ति के. नटराजन ने सुनवाई की। दोनों कनकपुरा में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित मामले का सामना कर रहे थे।
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सतनूर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था।
सतनूर पुलिस थाना परिसर में 16 अगस्त, 2021 को खड़ी एक कार में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
इस घटना में महेश की मौत हो गई थी, जो अपनी कार में जिलेटिन ले जा रहा था। जांच के बाद पुलिस ने एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें राव और कुमार को भी आरोपी बनाया गया, क्योंकि वे दुकान के मालिक थे, जहां जिलेटिन खरीदा गया था।
दोनों ने अदालत में दलील दी कि जब यह कथित बिक्री की गई, तब वे दुकान में मौजूद नहीं थे। दुकान के एक कर्मचारी हरीश कुमार ने इसे महेश को बेचा था, जो मामले में आरोपियों में से एक था। अन्य आरोपियों की ओर से कोई बिल भी जारी नहीं किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसकी बिक्री की कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए उनका इस अपराध से कोई संबंध नहीं है।
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