कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन कक्षा पर पाबंदी लगाने के सरकार के आदेश पर लगाई रोक

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षा आयोजित करने पर पाबंदी लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि यह प्रतिबंध जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

कर्नाटक हाई कोर्ट (Photo Credits: Flickr.com)

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षा (Online class) आयोजित करने पर पाबंदी लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि यह प्रतिबंध जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. राज्य सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया और एलकेजी से कक्षा दसवीं की ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी।अदालत की एक पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अनुच्छेद 21 और 21 ए के तहत मिले हुए मौलिक अधिकारों का हनन करता है .

अदालत ने कहा कि शैक्षणिक सत्र पहले ही शुरू हो चुका है और ऑनलाइन तरीके से ही शिक्षा दी जा सकती है. पीठ ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं पर इस आधार पर पाबंदी नहीं लगायी जा सकती कि समाज के किसी खास वर्ग के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि स्कूलों के लिए ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराना जरूरी हो गया है या वे ऑनलाइन कक्षा के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूल सकते हैं. यह भी पढ़े: Karnataka SSLC Exam 2020: कोरोना संकट के बीच शुरू हुई एसएसएलसी परीक्षा, विद्यार्थियों को दिए गए मास्क और सैनिटाइजर, उनका तापमान भी किया गया चेक

दो दिन पहले, कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था पर गौर करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें ऑनलाइन कक्षाओं के लिए समय तय करने तथा कुछ अन्य सिफारिशें की गयी थी।रिपोर्ट मिलने के बाद कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और इसके तहत कदम उठाएगी.

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