बेंगलुरू, 14 नवंबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलेकेरी लौह अयस्क मामले में कांग्रेस विधायक सतीश सैल की सात साल की जेल की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने बुधवार को सैल और कई अन्य सह-आरोपियों द्वारा दायर अपील पर यह निर्देश दिया।
सैल और कई अन्य सह-आरोपियों ने जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
विशेष अदालत ने इससे पहले बेलेकेरी बंदरगाह से लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित कई मामलों में सैल और अन्य को दोषी दिया था।
अदालत ने आरोपियों को उनकी संलिप्तता के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हें जेल की सजा सुनाई थी तथा जुर्माना भी लगाया था।
सजा को निलंबित करने के आदेश के तहत उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि सैल और सह-अभियुक्त को जुर्माने की राशि का 25 प्रतिशत छह सप्ताह के भीतर अधीनस्थ अदालत में जमा करना होगा।
मूल सजा में सैल और उनकी स्वामित्व वाली मल्लिकार्जुन 'शिपिंग कंपनी' को 25 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था।
यह मामला 2008 और 2013 के बीच कर्नाटक के बेलेकेरी बंदरगाह से अवैध लौह अयस्क निर्यात की व्यापक जांच का हिस्सा है।
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