उडुपी, सात नवंबर कर्नाटक में उडुपी की अतिरिक्त जिला अदालत एवं पाक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को 21 वर्षीय एक युवक को 17 वर्षीया नाबालिग को शादी का झांसा दे कर उससे बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा सुनायी।
दोषी युवक का नाम मिथुन है और वह कुंडापुर का रहने वाला है। उसने कालेज की 17 वर्षीय छात्रा से दोस्ती की और शादी का वादा करके जनवरी 2023 से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
लड़की के शरीर में बदलाव दिखाई देने पर उसके परिजन उसे अस्पताल ले गये जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह गर्भवती है।
चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर बाद में लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। कुंदापुर पुलिस थाने के तत्कालीन सर्कल इंस्पेक्टर कुमार ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस मामले में कुल 30 गवाह थे जिनमें से 16 को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने डीएनए सबूतों पर भी गौर किया।
अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त अपराध के लिए उसे बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 21,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
, इन्दु
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