Kamal Haasan Controversy: उच्च न्यायालय नेकमल हासन को माफी मांगने से इनकार करने पर अभिनेता को फटकार लगायी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता एवं नेता कमल हासन को उनके द्वारा अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार करने पर मंगलवार को फटकार लगायी कि "कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है." अदालत हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' के राज्य में रिलीज के वास्ते सुरक्षा का अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

Karnataka High Court | Wikipedia

बेंगलुरु, 4 जून : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता एवं नेता कमल हासन को उनके द्वारा अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार करने पर मंगलवार को फटकार लगायी कि "कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है." अदालत हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' के राज्य में रिलीज के वास्ते सुरक्षा का अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. फिल्म के निर्माताओं ने मंगलवार को अदालत को बताया कि यह फिल्म पांच जून को कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी, जो पूरे देश में रिलीज की निर्धारित तिथि है, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दी.

हासन के प्रोडक्शन हाउस राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने अभिनेता की टिप्पणी के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन और कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बहिष्कार के आह्वान के मद्देनजर राज्य में फिल्म की रिलीज के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अनुरोध किया था. केएफसीसी ने हासन से माफीनामे की भी मांग की है. यह भी पढ़ें : जमीन के बदले नौकरी मामला: सीबीआई का दावा, रेल मंत्रालय ने आवेदनों को मंजूरी देने के लिए दबाव डाला

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि "(हासन द्वारा) एक बार माफी मांगने से स्थिति सुलझ सकती थी," उन्होंने कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग किसी की, विशेष रूप से जनसमूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की सीमा तक नहीं किया जा सकता." न्यायाधीश ने कहा कि अभिनेता के हालिया बयान से कर्नाटक के लोगों की भावना को ठेस पहुंची. अदालत ने कहा, ‘‘ लोगों की भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान होती है." अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है जो पूरे ई समुदाय के गौरव को ठेस पहुंचाये.

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