नयी दिल्ली, सात फरवरी प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन वी अंजारिया के नाम की सिफारिश की।
कॉलेजियम ने कहा कि 24 फरवरी को न्यायमूर्ति पी एस दिनेश कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में एक रिक्ति होगी।
कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई भी शामिल थे। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अंजारिया को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है, जो उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होंगे।
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘न्यायमूर्ति अंजारिया को 21 नवंबर, 2011 को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और तब से वह वहीं कार्यरत हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने दीवानी, संवैधानिक, कंपनी कानून, श्रम और सेवा मामलों में गुजरात उच्च न्यायालय में वकालत की और नागरिक एवं संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता हासिल की।’’
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘वह कानून के अच्छे ज्ञाता होने के साथ योग्य न्यायाधीश हैं और उनकी निष्ठा बेदाग है। न्यायाधीश के रूप में अपने आचरण में, उन्होंने उच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए आवश्यक मानकों को बनाए रखा है।’’
न्यायमूर्ति अंजारिया के नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश-न्यायमूर्ति आशीष जे देसाई, जिनका मूल गुजरात उच्च न्यायालय है-वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘न्यायमूर्ति आशीष जे देसाई चार जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का मानना है कि न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हैं।’’
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘इसलिए, कॉलेजियम यह सिफारिश करने का निर्णय लेता है कि न्यायमूर्ति पी एस दिनेश कुमार की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।’’
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