चंडीगढ़, 17 मई जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दायर कर पार्टी के दो विधायकों - रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगी राम सिहाग - को कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दलबदल रोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है।
जजपा कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सुरजाखेड़ा और सिहाग दोनों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए प्रचार किया है और मौजूदा लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं।
उन्होंने कहा कि जजपा के सभी 10 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद सुरजाखेड़ा ने भाजपा के लिए नरवाना में जबकि सिहाग ने हिसार में प्रचार किया।
सिंह ने कहा, "दोनों विधायकों को जजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना चाहिए था, लेकिन वे भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। हमने उन्हें दो बार कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन हमें उनसे कोई जवाब नहीं मिला।"
उन्होंने ने कहा कि अब पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें दलबदल रोधी कानून के तहत जजपा के दो विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है।
सिंह ने कहा कि उन्होंने दोनों विधायकों की इन 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' के संबंध में विभिन्न साक्ष्य भी सौंपे हैं, जिनमें समाचार पत्रों की कतरन, वीडियो और अन्य साक्ष्य शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष भी उन्हें नोटिस देंगे और उनसे जवाब मांगेंगे।
सिहाग ने हाल में हिसार लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला को अपना समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय हित पार्टी से ऊपर है।
सिहाग ने यह भी कहा कि वह देश को विकास के पथ पर ले जाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रभावित हैं।
हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट पर 25 मई को चुनाव होने हैं।
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