देश की खबरें | रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में कोविड-19 मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
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रांची, 26 मई झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर मंगलवार को राज्य सरकार को रांची के हिंदपीढ़ी इलाके की विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह बताने को कहा है कि हिंदपीढ़ी की आबादी कितनी है और कितने लोगों की अब तक कोरोना की जांच की गयी है।

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प्रदेश की राजधानी के हिंदपीढ़ी इलाके से बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद इसे निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था।

पीठ ने सरकार से रेड जोन से आने वाले प्रवासी मजदूरों के मामलों की भी जानकारी मांगी है। न्यायाधीशों ने सरकार से प्रवासी मजदूरों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय नियम भी अदालत में पेश करने को कहा।

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अदालत ने प्रदेश सरकार से यह भी बताने को कहा है कि केंद्र के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। सरकार को 29 मई तक जवाब देना है।

अदालत ने इस मामले में सुनवाई की पिछली तारीख पर सरकार से राज्य में कोरोना से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम की जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार अदालत को बता चुकी है कि कोरोना जांच में तेजी लायी गयी है। जांच केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गयी है और पहले से अधिक जांच हो रही है। केंद्र सरकार से संसाधन मिल रहे हैं और कुछ और संसाधनों की मांग की गयी है।

इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 मई तय की गई है।

, इन्दु

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